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बिलासपुर निगम को चाहिए टैक्स के नाम पर "मोटी रकम"... फिर सुविधा देने में कंजूसी क्यों ?

बिलासपुर: नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद औद्योगिक परीक्षेत्र भी दायरे में आ गया है औद्योगिक परीक्षेत्र में सुविधा विस्तार को लेकर तीन साल बाद भी नगर निगम की ओर से कोई विस्तृत कार्ययोजना नहीं बनाई गई है उद्योगों का संचालन कैसे हो रहा है उद्योगपतियों को सड़क नाली पानी सहित आधारभूत संरचना की जस्र्रत है भी या नहीं इसका सुध लेने के बजाय नगर निगम के अफसरों ने संपत्तिकर जमा करने नोटिस थमा दिया है। निगम की इस एकतरफा कार्रवाई से औद्योगिक जगत में परेशानी बढ़ने लगी हैं.... 

 निगम के अफसरों की अड़ंगेबाजी ने उद्योगपतियों को परेशान करना शुरू कर दिया है सुविधा देने में कंजूसी करने वाले नगर निगम के अफसरों को अब टैक्स के रूप में मोटी रकम मिलने की उम्मींद जग गई है यही कारण है कि पुराना बकाया की वसूली करने में निगम के अफसरों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है यही पुरानी टैक्स वसूली विवाद का कारण बनते जा रहा है.... उद्योगपतियों ने निगम की इस कार्रवाई को एकतरफा करार दिया है... 

ये हैं सवाल.... 

सिरगिट्टी औद्योगिक परीक्षेत्र में जब औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई तब ग्राम पंचायत था ग्राम पंचायत के बाद नगर पंचायत में इसे अपग्रेड किया गया तीन साल पहले जब नगर निगम का चुनाव हुआ उसके ठीक पहले राज्य शासन ने एक अधिसूचना जारी कर 15 ग्राम पंचायत,तीन नगर पंचायत व दो नगर पालिका को निगम सीमा में शामिल किया गया है। निगम सीमा का विस्तार करते हुए पंचायतो के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है याचिका के अनुसार निगम सीमा में शामिल होने के बाद संपत्ति कर सहित अन्य टैक्स की वसूली का अधिकार स्थानीय निकाय को है निगम द्वारा 10 साल का हिसाब लगाते हुए टैक्स वसूली का नोटिस जारी किया गया है। उद्योगपतियों का कहना है कि ग्राम पंचायत व नगर पंचायत के कार्यकाल के दौरान टैक्स वसूली का अधिकार निगम को नहीं है.... 

आखिर कौन हैं जिम्मेदार

नगर निगम के आला अधिकारी,वार्ड पार्षद व स्थानीय जनप्रतिनिध....तीन साल पहले औद्यौगिक परीक्षेत्र को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया है इसके पहले नगर पंचायत के दायरे में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था आज भी औद्योगिक परीक्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित करने का काम छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम और उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है निगम ने आजतलक एक भी काम नहीं किया है संपत्तिकर के रूप में 10 साल पुराने टैक्स के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है यह नियम विपरीत है औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में निगम को सहयोग करना चाहिए.... 

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