Raipur news : स्थानीय तथा प्रदेश के राजस्व मामलों में आम लोगों को राहत देने के लिए कांग्रेस सरकार कुछ नई राहतें देने जा रही है जैसे, रायपुर में खाली प्लाॅट पर प्रापर्टी टैक्स चाहे जितना भी बकाया क्यों न हो, वन- टाइम सैटलमेंट स्कीम में ऐसा ऑफर आ गया है कि संपत्ति मालिक को केवल दो साल का टैक्स ही पटाना होगा इसे रायपुर के बाद प्रदेश के बाकी शहरों में भी लागू किया जाएगा वन टाइम सैटलमेंट स्कीम की शर्तें क्या-क्या होंगी? टैक्स का आंकलन किस हिसाब से किया जाएगा? इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है....
शासन से मंजूरी मिलते ही सैटलमेंट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दरअसल सरकार ने खाली प्लाॅट के टैक्सेशन में राहत का ऐलान इसलिए किया, क्योंकि बहुत सारे प्लाॅट मालिकों को तब तक यह बात पता नहीं चलती, जब तक वह उस प्लाट पर निर्माण के लिए नक्शा न लगाएं रायपुर में ऐसे प्लाट मालिक ज्यादा संख्या में हैं, जो प्लाॅट खरीदने के चार-पांच साल बाद ही निर्माण शुरू करने के लिए नक्शा यानी भवन अनुज्ञा का आवेदन करते हैं तब पता चलता है कि उनके प्लाॅट पर रजिस्ट्री की तारीख से नक्शा जमा करने तक चार-पांच या और ज्यादा साल का टैक्स बकाया हो गया है यह रकम लाखों में हो जाती है और मकान बनाने के लिए बैठे लोगों पर बड़ा बोझ बनती है..
शहरों में 40 साल तक पुराने प्लाॅट
घने रायपुर में खाली प्लाट्स कम है, लेकिन उनका टैक्स 20 से 40 साल तक का निकल रहा है निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारी आमतौर पर मकानों पर टैक्स वसूली में रुचि लेते हैं खाली प्लाट्स के मालिक नहीं मिलने पर उन्हें डिमांड नोटिस भेजने में दिक्कत होती है रायपुर ही नहीं, प्रदेश के सभी बड़े-छोटे शहरों में आउटर में बड़ी संख्या में खाली प्लाट पड़े हैं, जिन्हें लोगों ने खरीदा और बाउंड्री बनाकर छोड़ दिया पिछले 10-15 सालों में गाईडलाइन रेट बढ़ने के साथ ही वार्षिक भाड़ा मूल्य में वृद्धि हुई और इस आधार पर बकाया टैक्स भी बढ़ता गया टैक्स की गणना वर्तमान वार्षिक भाड़ा मूल्य पर होने के कारण छोटे प्लाट्स पर भी टैक्स 1 से 2 लाख रुपए तक निकल रहा है.....
मकान से ज्यादा टैक्स प्लाॅट पर
राजस्व विभाग के अफसरों के अनुसार मकान के टैक्स की गणना कुल निर्मित क्षेत्रफल पर की जाती है मकान बनाने के बाद जो खाली जगह बचती है, उस पर टैक्स नहीं है लेकिन प्लाॅट पर पूरे एरिया का टैक्स लिया जाता है जैसे, दो हजार वर्गफीट का प्लाॅट है और मकान 1200 वर्गफीट पर बना है तो टैक्स 12 सौ पर ही लगेगा जबकि खाली प्लाॅट पर यह छूट नहीं मिलती प्लाॅट पर जलकर, समेकित कर, यूजर चार्ज इत्यादि नहीं लगता....
मंजूरी के बाद पूरे प्रदेश में लागू
खाली प्लाट्स पर संपत्तिकर का वन टाइम सैटलमेंट का मसौदा तैयार कर लिया गया है यह शासन को भेजा जा रहा है राज्य शासन से प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद यह रायपुर समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में लागू हो जाएगा अवैध निर्माणों के नियमितीकरण की तरह प्लाट्स पर भी प्रापर्टी टैक्स का वन टाइम सैटलमेंट हो जाएगा सैटलमेंट के बाद रेगुलर यानी हर साल टैक्स पटाना जरूरी होगा.....
क्योंकि मसौदे में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस स्कीम का फायदा एक व्यक्ति को केवल एक बार ही दिया जाएगा
मयंक चतुर्वेदी, कमिश्नर-नगर निगम रायपुर
खाली प्लाट्स पर प्रापर्टी टैक्स में वन टाइम सैटलमेंट का प्रारूप शासन को भेजा है। वहां से मंजूरी के बाद यह लागू होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी और निगम के पास पैसे भी आएंगे.....