भिलाई : निगम के करदाता जो अब तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं किए हैं उन्हें अब घर बैठे टैक्स जमा करने की सुविधा नहीं मिलेगी अब उन्हें अपना संपत्तिकर, जलकर जमा करने के लिए निगम मुख्यालय सुपेला जाना होगा वे जोन कार्यालय में भी टैक्स जमा करा सकेंगे...
अब टैक्स जमा करने वालों को निगम प्रशासन से कोई छूट नहीं मिलेगी हर साल अपने करदाताओं को छूट का लाभ देता है जनवरी से यह छूट समाप्त कर दी गई है टैक्स की पूरी राशि 31 मार्च तक जमा करने का समय है एक अप्रैल से 18 प्रतिशत अधिभार वसूला जाएगा दुर्ग, भिलाई और रिसाली निगम में व्यवस्था लागू की गई है...
डोर-टू-डोर कलेक्शन, भिलाई में बंद
रिसाली में टैक्स वसूली करने वाली एजेंसी काम कर रही है डोरटूडोर टैक्स की वसूली कर रही है उनके माध्यम से घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं लेकिन भिलाई निगम में टैक्स की वसूली नई कंपनी को निगम के ठेका दिया है, लेकिन नई कंपनी ने वसूली का काम शुरू नहीं किया हैं वे टैक्स वसूली की प्रक्रिया को समझ रहे है और अपना नया साफ्टवेयर बना रहे हैं टैक्स वसूली की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें करीब 1 माह और लगेंगे। उसके बाद वे वसूली शुरू करने की तैयारी में हैं...
पिछले साल का टैक्स नहीं देने वालों से पेनल्टी
वे करदाता जो इस साल का टैक्स नहीं दिए है, उनके पास तो अभी समय है लेकिन जो पिछले साल या उससे पिछले साल का टैक्स नहीं दिए है उन करदाताओं को पेनाल्टी देना ही होगा उनसे निगम 18 प्रतिशत पेनाल्टी लेगी इसके लिए निगम नोटिस भी जारी कर रही है...
इसके लिए पिछले सालों का टैक्स नहीं देने वाली की सूचना बना रहे है और उन्हें नोटिस भेजा जाएगा करदाता नगर, चेक और कार्ड के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं ऐसे लोगों को निगम ने नोटिस भी भेजने की तैयारी की है पुराने बड़े बकाएदारों को संपत्ति कुर्क भी होनी है....