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कोर्ट ने निगम को कहा-आदेश के बाद भी पेमेंट क्यों नहीं किया.... Raipur Municipal Corporation

रायपुर : फुंडहर गौठान का संचालन करने वाली संस्था पहल ने नगर निगम के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना का केस दायर किया है संस्था ने 7 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चार महीना का बिल भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है पिछले साल अक्टूबर में नगर निगम ने गौठान में अव्यस्था और अन्य विसंगतियों को देखते हुए संस्था और उसके प्रभारी को हटा दिया था तब काफी विवाद हुआ था इसके बाद निगम के खिलाफ लंबित भुगतान के लिए हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था कोर्ट ने फिर कमिश्नर व अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए भुगतान के विषय में कहा है.... 

नगर निगम के जोन-9 के फुंडहर में करीब आठ एकड़ क्षेत्र में गौठान है। यहां गौवंशों की देखरेख और गौठान के संचालन की जिम्मेदारी नगर निगम ने सामाजिक संस्था पहल को दी थी। पिछले साल गौठान में गायों के बीमार होने, उन्हें चारा-पानी नहीं देने की शिकायत के बाद निगम ने संस्था के संचालक को व्यवस्था सुधारने की नोटिसें दीं। दो-तीन नोटिस के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होने का हवाला देते हुए अक्टूबर 2022 में निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी ने गौठान के संचालन से हटाने का आदेश दिया... 

नगर निगम के जोन-9 अमले संचालक को गौठान से हटा दिया। तब काफी विवाद हुआ था। निगम को पुलिस बल बुलाना पड़ा था। इसके बाद संस्था के संचालक ने 19 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में लंबित भुगतान दिलवाने का केस दायर किया। संचालक ने कहा कि जून से अक्टूबर के चार महीने का स्वीकृत बिल निगम नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को निगम कमिश्नर और जोन-9 कमिश्नर को स्वीकृत बिल भुगतान करने का आदेश दिया।कोर्ट के आदेश के बाद संचालक ने निगम को बिल भुगतान को नोटिस भेजा। इसके बाद भी भुगतान नहीं किए जाने पर संचालक ने हाईकोर्ट में निगम के खिलाफ अवमानना का नोटिस दायर किया है.... 


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