लुधियाना : नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर हरजीत सिंह द्वारा अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनको संरक्षण देने के कारनामों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, जिसमें जोन बी के अधीन आते इलाके इंडस्ट्री एरिया ए में स्थित बिल्डिंग का मामला भी शामिल हो गया है इस बिल्डिंग का निर्माण नक्शा पास करवाए बिना शुरू किया गया था, जिसे लेकर मार्च के दौरान चालान काटने की खानापूर्ति की गई थी जहां तक अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग का जुर्माना लगाने का सवाल है, उसकी एवज में मई के दौरान सिर्फ 75 हजार की फीस जमा करवाई गई इसे लेकर क्रॉस चेकिंग के दौरान यह बात सामने आई कि पहले एसेसमेंट के दौरान बिल्डिंग का काफी कम एरिया दर्ज किया गया था जबकि 750 गज जगह में बनी हुई बिल्डिंग में जितने निर्माण को रेगुलर किया जा सकता है, उसका जुर्माना 6 लाख से ज्यादा बनता है। इसे इंस्पेक्टर हरजीत सिंह द्वारा पहले मिलीभगत के चलते जमा ही नहीं करवाया गया....
विधायक पराशर की शिकायत पर हुआ खुलासा, कमिश्नर ने दिए नोटिस जारी करने के निर्देश
यह खुलासा विधायक अशोक पराशर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई जांच के दौरान हुआ है। इसके आधार पर कमिश्नर द्वारा इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को नक्शा पास करवाए बिना बिल्डिंग बनने देने के आरोप में नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं इस संबंधी ज्वाइंट कमिश्नर अंकुर महेंद्रू द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि इंस्पेक्टर हरजीत सिंह द्वारा बिल्डिंग मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए पहले पूरा जुर्माना लगाने की बजाय नगर निगम को वित्तीय नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ काम किया जा रहा था और अब रिकॉर्ड में बदलाव करने की कोशिश की गईहै...
बिल्डिंग पर यह भी होगी कार्रवाई
ज्वाइंट कमिश्नर अंकुर महेंद्रू द्वारा बकाया फीस जमा करवाने से बिल्डिंग की चेकिंग करने निर्देश दिए गए हैं कि वहां हुए निर्माण को रेगुलर किया जा सकता है या नहीं इसके अलावा एम.टी.पी. द्वारा बिल्डिंग मालिक से साइट प्लान के साथ फायर व स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए बोला गया है....