रायपुर : नववर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं...कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जारी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि नववर्ष के कार्यक्रमों में 31 दिसंबर और एक जनवरी 2023 की रात को 10 बजे से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन ही व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं....
आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विगत वर्षो के भांति नववर्ष आगमन के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना संभावित है। इन आयोजनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण से प्रदूषण के स्तर वृद्धि को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नववर्ष की आगमन पर राज्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 31 दिसंबर 2022 और एक जनवरी 2023 को रात 10 बजे से अर्द्धरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर एवं जन उद्बोधन प्रणाली के उपयोग के अनुमति ध्वनि प्रदूषण नियम में निर्धारित मापदण्डों के अध्यधीन रहते हुए अनुमति प्रदान की जाए....
18 जगह चेक पाइंट......
पुलिस नए साल की पूर्व संध्या यानि 31 दिसंबर और एक जनवरी की सुबह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक हजार पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात करेगी... पुलिसकर्मियों की सहायता के लिए लाइन और यातायात पुलिस भी तैनात किए जाएंगे। 18 जगहों पर चेप पाइंट लगाए जाएंगे। इसके अलावा अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बैरिकेटिंग रहेगी.....
नववर्ष के कार्यक्रम स्थल में सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुविधाओं को लेकर गाइड लाइन जारी की गई है। नियमों को पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशांत अग्रवाल, एसएसपी, रायपुर