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आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि करने पर निगम ने सीज की दुकानें शुरू नहीं करने की दी चेतावनी....

उदयपुर : नगर निगम उदयपुर द्वारा गुरुवार को आवासीय परिसर में वाणिज्य व्यवसायिक गतिविधि संचालन करने के कारण भूतल पर निर्मित दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई... 

नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि देहली गेट अंदर में निर्मित मकान में पिछले कई समय से आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उक्त व्यक्ति द्वारा घर के भूतल पर 3 दुकानें बनाई हुई थी.... 

प्राप्त शिकायत के बाद संबंधित व्यक्ति को निगम द्वारा आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि संचालन को बंद करने हेतु कानूनन तीन नोटिस दिए गए। नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी संबंधित व्यक्ति द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां जारी रखी, जिस पर नगर निगम आयुक्त के आदेश पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 182 के तहत भूतल पर बनाए गए आवासीय परिसर जिसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, को सीज किया गया.... 

कार्यवाही के दौरान उप नगर नियोजन सिराजुद्दीन, सहायक नगर नियोजक शुचिता कोठारी, विजय सिंह डामोर, वरिष्ठ प्रारूपकार गोवर्धन कुमावत, कनिष्ठ सहायक जितेंद्र मेघवाल आदि उपस्थित रहें.... 


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