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हाईकोर्ट ने नगर निगम के 18 पार्षदों पर ठोंका दस-दस हजार का जुर्माना....

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम (RMC) के 18 पार्षदों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने हर्जाने की राशि तीस दिनों में हाई कोर्ट एडवोकेट लिपिक संघ में जमा कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर तीस दिनों में जुर्माना की राशि जमा नहीं की जाती है तो सभी 18 पार्षदों के वेतन से राशि काटी जाएगी... 

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने कोरोना काल में सुविधा उपलब्ध कराने और पानी की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त राशि की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका नहीं है. इसलिए प्रार्थियों को पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया जा रहा है.... 

इसे लेकर पार्षद सुनील कुमार सहित 18 वार्ड के पार्षदों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा याचिका दाखिल करने वाले वार्ड पार्षद हैं, वह अपनी संस्था (नगर निगम) को पैसा दिलाने के लिए याचिका दाखिल कर कैसे सरकार से आग्रह कर सकते हैं. यह जनहित याचिका नहीं हो सकती है... 


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