जबलपुर : शहर के करीब 200 लीज धारकों ने लीज नवीनीकरण नहीं कराया है। लीज नवीनीकरण में देरी करने वालों के खिलाफ नगर निगम लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। लेकिन उसके पहले लीजधारकों को लीज प्रक्रिया पूरी कर नवीनीकरण करने तीन दिन की मोहलत दी जाएगी। इसके बाद भी यदि उन्होंने लापवाही की तो लीज रद कर दी जाएगी। इसी तरह 200 फ्लैट मालिकों ने नामांतरण नहीं कराया है। अब ऐसे लीज धारक व फ्लैट मालिकों को निगम नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।
दरअसल निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने संपदा एवं राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए पाया कि शहर में 200 से भी ज्यादा ऐसे लीज धारक हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की लीज का नवीनीकरण नहीं कराया है इसके अलावा 200 ऐसे फ्लैट मालिकों की जानकारी भी सामने आई है जिन्होंने लीज की संपत्ति पर निर्मित इमारतों में फ्लैट तो खरीद लिए हैं परंतु लीज का नामांतरण नहीं कराया है। लिहाजा 400 लीज धारकों को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है और उन्हें तीन दिन का समय देकर निर्धारित समय सीमा में लीज नवीनीकरण एवं लीज नामांतरण के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए जाएंगे।
जुर्माना भी वसूलेगा निगम
निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने बताया कि लीज का नामांतरण एवं लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया समय सीमा में किया जाना अति आवश्यक है परंतु देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य में ढिलाई बढ़ती जा रही है, ऐसे लीज धारकों के विरुद्ध शासकीय प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना अधिरोपित करने एवं लीज निरस्त करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। विदित हो कि राजस्व वसूली का अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। संभाग एवं वार्ड स्तर पर बड़े बकायादारों को चिन्हित कर उनसे संपत्ति कर, जलकर, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुल्क आदि की वसूली करने के साथ ही लीज धारकों से लीज का नवीनीकरण करा कर शुल्क जमा कराया जा रहा है।