MADHYA PRADESH

पूर्व मेयर और निगम कमिश्नर शर्मा पर चलेगा केस.. 12 साल पहले का हैं मामला...

इंदौर : 12 साल पहले इंदौर के धार रोड पर गड्ढे से हुई दुर्घटना में घायल हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने तत्कालीन मेयर कृष्णमुरारी मोघे और निगम कमिश्नर योगेंद्र शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं...

क्या है पूरा मामला?

दुर्घटना 22 अप्रैल 2012 को रात 8:30 बजे कृष्णबाग के सामने हुई थी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बाइक से सफर कर रहे थे, तभी सड़क पर गड्ढे में गिरने से वह घायल हो गए थे हादसे में उनके हाथ में चोट आई और उंगली की हड्डी टूट गई थी इलाज के लिए उन्हें 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था...

सुरेंद्र कुमार ने घटना के बाद तत्कालीन मेयर कृष्ण मुरारी मोघे और निगम कमिश्नर योगेंद्र शर्मा के खिलाफ पुलिस और निगम में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई

इसके बाद उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें गड्ढे और सड़क पर बिखरे मटेरियल का जिक्र किया उन्होंने याचिका में बताया कि रास्ते पर खराब रोड होने संबंधी कोई संकेतक और प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी इस पर हाई कोर्ट ने मामले को निचली अदालत में फौजदारी प्रकरण पेश करने के निर्देश दिए थे...

कोर्ट ने घटना को माना दंडनीय

न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए पूर्व मेयर कृष्णमुरारी मोघे और निगम कमिश्नर योगेंद्र शर्मा के खिलाफ धारा 283 और 338 के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए...

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सड़क खराब होने से दुर्घटना में घायल होने की घटना को दंडनीय अपराध की श्रेणी में मानते हुए यह निर्देश दिए...

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