MADHYA PRADESH

ठेकेदार नहीं वसूल सकेंगे बाजार बैठक-तहबाजारी शुल्क....निगमायुक्त नगर पालिका, नगर परिषद को दिए आदेश.....

मध्यप्रदेश में अब ठेकेदार बाजार बैठक और तहबाजारी शुल्क नहीं वसूल सकेंगे इस बारे में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को सभी निगम आयुक्त, नगर पालिका और नगर परिषद सीएमओ को आदेश दिए हैं कहा गया है कि ठेकेदारों के माध्यम से बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की वसूली नहीं की जाए साथ ही, इसकी प्रतिदिन वसूली भी नहीं होना चाहिए.... 

बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई 2023 को हाथठेला, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत की थी महापंचायत में बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की प्रतिदिन की वसूली और वसूली में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की घोषणा की गई थी.... 

मंत्री सिंह ने कहा है कि जिन नगरीय निकायों में बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की प्रतिदिन वसूली के लिए ठेके किए गए हैं, उन्हें प्राप्त होने वाली आय का आकलन करके शेष अवधि के लिए ठेके निरस्त करने की कार्रवाई परिषद की बैठक में की जाए साथ ही, बैठक में प्रतिदिन वसूली के स्थान पर अर्द्धवार्षिक-वार्षिक दरों का निर्धारण किया जाए.... 



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